अगर आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है और आपने अब तक उसका Birth Certificate नहीं बनवाया है, तो ये खबर आपके लिए है। आज के समय में जन्म प्रमाण पत्र एक जरूरी दस्तावेज बन गया है। स्कूल में एडमिशन से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक हर जगह इसकी जरूरत होती है। अच्छी बात यह है कि अब आप इसे ऑनलाइन आवेदन करके बहुत ही आसानी से बनवा सकते हैं, और वो भी सिर्फ 2 स्टेप में।
जन्म प्रमाण पात्र बनवाने में कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे? | Documents for Birth Certificate
अगर आप birth certificate online apply करना चाहते हैं, तो आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी। ये दस्तावेज बहुत आम हैं और हर घर में होते हैं:
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माता-पिता का आधार कार्ड
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बच्चे के जन्म की अस्पताल से मिली रसीद या डिस्चार्ज स्लिप
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पता प्रमाण (जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस)
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मोबाइल नंबर, जिस पर OTP आएगा
अगर बच्चे का जन्म अस्पताल में नहीं हुआ है, तो आपको ग्राम पंचायत या नगर निगम से जन्म की पुष्टि करवानी होगी।
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Birth Certificate Online Apply Process – सिर्फ 2 आसान स्टेप
अब जानते हैं कि birth certificate kaise banaye वो भी सिर्फ 2 आसान स्टेप में, घर बैठे मोबाइल से:
STEP 1: ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें
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सबसे पहले सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://crsorgi.gov.in पर जाएं
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वहां आपको “General Public Sign Up” का ऑप्शन मिलेगा – उस पर क्लिक करें
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अब जो पेज खुलेगा उसमें अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल डालें
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फिर आएगा CAPTCHA, उसे भरें और फिर आपके मोबाइल पर OTP आएगा
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OTP डालकर आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा
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अब आप अपने राज्य और जिला का चुनाव करें और लॉगिन ID और पासवर्ड बना लें
STEP 2: फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें
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लॉगिन करने के बाद “Apply for Birth Certificate” वाले ऑप्शन पर क्लिक करें
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फॉर्म में बच्चे का नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तारीख और जन्म स्थान की जानकारी भरें
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ऊपर बताए गए सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें
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अगर बच्चे के जन्म के 21 दिन के अंदर आवेदन कर रहे हैं, तो कोई फीस नहीं लगेगी
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अगर 21 दिन से ज्यादा हो गए हैं, तो 25-30 रुपये की फीस लगेगी, जिसे आप ऑनलाइन पेमेंट से भर सकते हैं
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फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक Application Number मिलेगा, जिसे संभालकर रखें
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कुछ दिनों बाद आप इसी वेबसाइट से Birth Certificate Download भी कर सकते हैं
देरी करने पर क्या होगा?
सरकारी नियम के मुताबिक, बच्चे के जन्म के 21 दिन के अंदर आवेदन करना जरूरी होता है। अगर आप इसमें देरी करते हैं तो आपको अतिरिक्त दस्तावेज और शुल्क देना पड़ता है।
यह भी ध्यान दें कि जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा है, वो भी अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ अलग दस्तावेज देने होते हैं।
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